Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2021 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थतियों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ, जलभराव, कीट- व्याधि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है. राजस्थान के करीब ढाई लाख किसानों (Farmers) को जल्द ही 750 करोड़ के फसल बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) का भुगतान होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ की प्रीमियम राशि कृषक कल्याण कोष से चुकाने की स्वीकृति दे दी है. फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को योजना में अपना पंजीकरण करवाना होता है और प्रीमियम (Premium) भरना पड़ता है.
Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2021 कौनसे जोखिम होते हैं कवर
खेतों में खड़ी फसल की बुवाई से कटाई तक सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटों या रोगों का प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसे रोके ना जा सकने वाले जोखिम भी इस योजना में शामिल हैं. वहीं फसल की कटाई के बाद जब उसे सुखाने के लिए रखा जाता है और इस दौरान भी यदि 14 दिन के अन्दर प्राकृतिक कारणों से उसमें नुकसान होता है तब ये नुकसान बीमा योजना के दायरे में आता है. और साथ ही अन्य आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने या बिजली गिरने के कारण आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल किया जाता हैं. फसल बीमा करवाने के लिए आधार कार्ड और बैंक पास बुक की फ़ोटो कॉपी के साथ ही जमीन की नवीनतम जमाबंदी जरूरी है.
इसके लिए किसान को नाम मात्र का प्रीमियम भरना पड़ता हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नाम मात्र का प्रीमियम भरना होता है. शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधी-आधी वहन करती है. खरीफ फसल के लिए किसान को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम भरना पड़ता है, और रबी फसल के लिए उन्हें बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम चुकाना होता है. इसी तरह वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसान को बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम भरना पड़ता है.
- खरीफ फसल के लिए : बीमित राशि का 2%
- रबी फसल के लिए : बीमित राशि का 1.5%
- सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए : बीमित राशि का 5%
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Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2021 के लिए पात्रता
राज्य के सभी वे कृषक जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल की बुवाई की है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. दोनों में से किसी भी तरीके से आप प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. जहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in को ओपन करना होगा.
- आप सबसे पहले फसल बीमा योजना में आवेदन करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा.
- इसके लिए राइट साइड में ऊपर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा और यहां आप पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद आपका अकाउंट ऑफिशल वेबसाइट पर बन जाएगा.
- अकाउंट बनने के बाद आपको Farmer Corner के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगइन कर लेना है. अब आपको फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा.
- फसल बीमा योजना का फॉर्म सही-सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा.
फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा.
- आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा.
- इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी.
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
Official Website : agriculture.rajasthan.gov.in
Official Website : pmfby.gov.in
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है.
किस कारण से फसल प्रभावित होती है और जोखिम शामिल होते हैं?
प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि.
दावा का आकलन कैसे किया जाता है?
यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है.
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